शिकायत बोल

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सोमवार, 23 सितंबर 2013

बे-आधार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

जरूरी नहीं है आधार कार्ड बनाना


नई दिल्लीअब हर नागरिक को आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं है। आधार कार्ड बनवाने- न बनवाने का फैसला लोगों की इच्छा पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक विशेष फैसले में केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि आवश्यक सेवाओं जैसे एलपीजी कनेक्शन, टेलीफोन वगैरह के लिये आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसी भी अवैध व्यक्ति का आधार कार्ड न बने। 
एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया। सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति एलपीजी के मसले पर ही थी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब दूर हो गई है। एलपीजी के लिए आधार कार्ड होना जरूरी नहीं। 
पहले कहा जा रहा था कि रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी आधार कार्ड से जुड़े आपके बैंक एकाउंट में आएगी। जब आपने आधार कार्ड बनवाकर अपने बैंक अकाउंट से उसे लिंक कराया होगा तभी सब्सिडी की राशि तभी एकाउंट में आएगी। यह बात भी कही जा रही रही थी कि आधार कार्ड न होने पर ग्राहक को बाज़ार भाव पर गैस सिलेण्डर खरीदना पड़ेगा। 
इससे पहले केंद्र सरकार ने भी साफ तौर पर कहा था कि सरकारी सब्सिडी का फायदा लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। संसदीय कार्य राज्यमंत्री राजीव शुक्ला ने राज्यसभा में कहा था कि सब्सिडी वाली किसी भी सरकारी योजना के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। 
लेकिन सरकार अपनी कई योजनाओं को पहले ही आधार कार्ड से जोड़ चुकी है। ऐसे में सरकार का यह कहना कि इसे बनवाना लोगों की इच्छा पर है उस पर कई सवाल उठते हैं। मोबाइल द्वारा गैस बुकिंग के दौरान आधार कार्ड सम्बन्धी सन्देश ने भी लोगों को परेशान कर दिया था।
लिन्क देखें-  बैंक अकाउंट के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं   अब बाघों का भी बनेगा आधार कार्ड • रसोई गैस सब्सिडी के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं

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